Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024: यदि आप झारखंड के निवासी और एक बेरोजगार शिक्षित युवा है तो आपके लिए झारखंड सरकार रोजगार करने हेतु 50 लाख रुपए का लोन दे रही है। इसके अलावा आपके लिए जाने वाले लोन पर 40% तक की सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जा रही है। ऐसे में यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लोन लेकर व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिससे युवाओं के पलायन को रोका जाए और प्रदेश में ही रोजगारों का सृजन किया जाए।
ऐसे में यदि आप भी झारखंड के निवासी हैं और अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े, जहां संबंधित विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana 2024
झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए 50,000 रूपये से लेकर 50 लाख रुपए का लोन रोजगार करने हेतु दिया जा रहा है। स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवा सरकार की इस योजना के अंतर्गत लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकता है। साथ ही वह अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा लाभार्थी को 40% की सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा लिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर भी काफी कम होने वाली है।
इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक लोन लेने पर आपको किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 50000 से अधिक लोन लेने की दशा में आपको एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी।
झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ किन को मिलेगा?
झारखंड की इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। झारखंड के निवासी ना होने की अवस्था में यह लोन नहीं दिया जा सकता।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का शिक्षित होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने हेतु अभी तक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आमदनी ₹500000 से कम होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत लोन राज्य के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिलाओं को मिल सकेगा।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- योजना प्रस्ताव की प्रति
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- स्व घोषित प्रमाण पत्र
- गारंटर के आधार
- पैन कार्ड के प्रति
- आईटी रिटर्न की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- जहाँ मुख्य पृष्ठ पर अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदन पत्र में अपनी समस्त जानकारी को सही-सही भरे।
- आवेदन पत्र के साथ में आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके पश्चात आपका आवेदन सफलता पूर्वक संपन्न होता है।